गोवा के स्पीकर अयोग्यता याचिका पर 8 दलबदलू विधायकों को नोटिस जारी करेंगे
14 सितंबर को भाजपा में शामिल होने वाले इन आठ विधायकों के खिलाफ 11 नवंबर को अयोग्यता याचिका पूर्व एआईसीसी सचिव गिरीश चोडनकर और डोमनिक नोरोन्हा नाम के एक व्यक्ति द्वारा तवाडकर के समक्ष दायर की गई थी।
तावडकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, हम मामले का अध्ययन करना चाहते हैं। हम अगले सप्ताह इन आठ विधायकों को नोटिस जारी करेंगे और दोनों पक्षों, याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को सुनेंगे।
इस बीच, चोडनकर ने आईएएनएस को बताया कि अध्यक्ष ने बिना किसी कारण के प्रक्रिया में देरी की है।
चोडनकर ने कहा, लगभग 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। कानून के अनुसार, अयोग्यता याचिका को निपटाने की बाहरी सीमा तीन महीने है।
हालांकि, तावडकर ने कहा कि प्रक्रिया में देरी नहीं हुई है और वह अगले सप्ताह नोटिस जारी करेंगे।
14 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, राजेश फलदेसाई, अलेक्सो सिकेरा और रुडोल्फ फर्नाडीस ने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए, जिससे 40 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस की ताकत कम हो गई।
कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि दिगंबर कामत और माइकल लोबो ने कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के लिए भाजपा के साथ सांठगांठ कर साजिश रची थी।
चोडनकर ने इन आठ विधायकों के भाजपा में विलय को अवैध करार देते हुए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 191 (2) पैरा 2 आर/डब्ल्यू पैरा 2 (1) (ए) 10वीं अनुसूची के तहत गोवा विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया था।
--आईएएनएस
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