कोयंबटूर कार विस्फोट मामला: आरोपियों पर यूएपीए लगाया गया
चेन्नई, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। कोयंबटूर में रविवार तड़के हुए कार विस्फोट मामले में आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई गई हैं, कार विस्फोट में चालक की तत्काल मौत हो गई थी।
Oct 25, 2022, 17:47 IST
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चेन्नई, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। कोयंबटूर में रविवार तड़के हुए कार विस्फोट मामले में आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई गई हैं, कार विस्फोट में चालक की तत्काल मौत हो गई थी।
मृतक जमीशा मुबीन समेत सभी आरोपियों के घरों से 75 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त किए जाने के बाद मामला बढ़ गया। पांच युवकों- मोहम्मद तलका, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद नवास इस्माइल, मोहम्मद रियास और फिरोज इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। तलका अल उमा के संस्थापक और 1998 कोयंबटूर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी एसए बाशा के भाई नवास खान का बेटा है।
कार ब्लास्ट उस समय हुआ जब कार के दो गैस सिलिंडरों में से एक में विस्फोट हो गया। एनआईए ने 2019 में, मुबीन (मृतक) से पूछताछ की थी, जब यह पता चला था कि वह श्रीलंकाई इस्लामिक मौलवी जहरान हाशिम का फेसबुक मित्र था, जिसे द्वीप राष्ट्र में ईस्टर के दिन बमबारी का मास्टरमाइंड माना जाता है। हाशिम राष्ट्रीय तौहीद जमात का नेता था।
--आईएएनएस
केसी/एएनएम
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