देहरादून- सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड पुलिस के खिल जाएंगे चेहरे, होगा ये फायदा

शासन ने उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारियों को छठे वेतनमान की सिफारिशों के तहत उच्चीकृत वेतन ग्रेड पर एरियर की सौगात दे दी है। हाईकोर्ट ने तीन समान किस्तों में एरियर का भुगतान करने के आदेश दिए थे। शासन ने पहली किस्त के रूप में 23 करोड़ 80 लाख 34 हजार रुपये की धनराशि जारी कर
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देहरादून- सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड पुलिस के खिल जाएंगे चेहरे, होगा ये फायदा

शासन ने उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारियों को छठे वेतनमान की सिफारिशों के तहत उच्चीकृत वेतन ग्रेड पर एरियर की सौगात दे दी है। हाईकोर्ट ने तीन समान किस्तों में एरियर का भुगतान करने के आदेश दिए थे। शासन ने पहली किस्त के रूप में 23 करोड़ 80 लाख 34 हजार रुपये की धनराशि जारी कर दी है। संयुक्त सचिव गृह ओमकार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। शासन के इस फैसले से पुलिस महकमे में तत्कालीन कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल व असिस्टेंट सब इंसपेक्टर स्तर के करीब 15 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा।

34 प्रतिशत धनराशि की जारी

बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों को तीन समान किस्तों में एरियर देने का आदेश पारित किया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर कर दी थी। इस दौरान कांस्टेबल आशीष बिष्ट ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। इस याचिका पर न्यायालय ने सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को अवमानना नोटिस जारी किए। 27 नवंबर को अवमानना मामले की सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 70.01 करोड़ के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में 34 प्रतिशत यानी 23,80,34,000 धनराशि जारी कर दी।