देहरादून- उत्तराखंड के सरकारी स्कूल ऐसे होंगे हाईटेक, जाने क्या है मंत्री अरविंद पांडे का नया शिक्षा प्लान

उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला भी लिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश के हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मीटिंग में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने घोषणा करते हुए अधिकारियों को निर्देश
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देहरादून- उत्तराखंड के सरकारी स्कूल ऐसे होंगे हाईटेक, जाने क्या है मंत्री अरविंद पांडे का नया शिक्षा प्लान

उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला भी लिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश के हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मीटिंग में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने घोषणा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस दिशा में काम शुरू कर दें। शिक्षा मंत्री ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर हर ब्लॉक में दो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है।

देहरादून- उत्तराखंड के सरकारी स्कूल ऐसे होंगे हाईटेक, जाने क्या है मंत्री अरविंद पांडे का नया शिक्षा प्लान

सरकार के इस फैसले के बाद अब उन अभिभावकों को उम्मीद जगी है जो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का सपना देखते है। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने क्लास 1 से लेकर 12वीं तक यह इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने पर काम करने को कहा है। स्कूल सीबीएससी बोर्ड की तर्ज पर ही संचालित होंगे। उत्तराखंड में इंग्लिश मीडियम स्कूल को खोलने की योजना पर सरकार लंबे समय से विचार कर रही थी जिसके धरातल पर उतरने से बच्चों का इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का सपना जहां साकार होने की उम्मीद जग गई है।

प्राईवेट स्कूलों के लिए जारी सरकारी आदेश

उत्तराखंड में निजी स्कूलों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020- 21 में फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि कोविड- 19 के कारण लागू लॉकडाउन के मद्देनजर निजी स्कूल इस शैक्षणिक सत्र में अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते और न ही वे टयूशन फीस के अतिरिक्त और कोई फीस ले सकते हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी

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सुंदरम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ट्यूशन फीस भी केवल वही स्कूल ले सकते हैं जो लॉकडाउन के दौरान आनलाइन कक्षाएं चलाते रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा यह आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया है। जो सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि ट्यूशन फीस के भरने में विलंब होने पर भी छात्रों का नाम स्कूल से नहीं काटा जा सकता।