देहरादून-उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को मिली अनुमति, लेकिन इन नियमों का रखना होगा ध्यान

देहरादून-अब प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग भी हो सकेगी। बकायदा सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। उत्तराखंड में शूटिंग के लिए फिल्म निर्माता को शूटिंग यूनिट की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा। महानिदेशक सूचना कार्यालय में शूटिंग दल, अवधि से लेकर लोकेशन को लेकर पूरा विवरण जमा कराना पड़ेगा। इसके लिए
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देहरादून-उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को मिली अनुमति, लेकिन इन नियमों का रखना होगा ध्यान

देहरादून-अब प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग भी हो सकेगी। बकायदा सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। उत्तराखंड में शूटिंग के लिए फिल्म निर्माता को शूटिंग यूनिट की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा। महानिदेशक सूचना कार्यालय में शूटिंग दल, अवधि से लेकर लोकेशन को लेकर पूरा विवरण जमा कराना पड़ेगा। इसके लिए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि कोई भी फिल्म निर्माता इसका पालने करते हुए राज्य में फिल्मांकन कर पाएगा। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को कोविड.-9 की रोकथाम के लिए उठाए गए समस्त कदमों का विवरण राज्य सूचना विभाग को देना होगा।

देहरादून-उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को मिली अनुमति, लेकिन इन नियमों का रखना होगा ध्यान
इसके बाद महानिदेशक सूचना की तरफ से समस्त सूचनाएं और अनुमतियां संबंधित जिलाधिकारियों को भेजी जाएंगी। इसके अलावा शूटिंग में आने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य की कोविड को लेकर ट्रेनिंग अनिवार्य रहेगी। सोशल डिस्टेसिंग, फेस्क मास्क, दस्ताने और अन्य सुरक्षा उपकरणों को दल साथ में लाएगा। राज्य में शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन कंपनी को एक नोडल अधिकारी तैनात करना होगा। जो जिला प्रशासन को प्रत्येक सदस्य का डाटा बेस तैयार करके देगा।

इसके अलावा शूटिंग स्थल पर व्यक्तियों की संख्या भी कम से कम रखी जानी है। इंडोर में होने वाली शूटिंग में अनिवार्य स्टाफ की संख्या 15 और आउटडोर में 30 लोग ही रहेंगे। मेकअप और हेयर ड्रेंसिंग के स्थान पर बार-बार सैनिटाइजेशन करना होगा। शूटिंग स्थल पर सभी को मास्क, दस्ताने व फेस शील्ड पहननी होगी। शूटिंग दल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ट्रैवलिंग प्रोटोकॉल अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन की निगरानी में यह तय किया जाएगा। वाहनों में यात्रियों की संख्या गाइडलाइन के अनुसार रहेगी।