देहरादून- ओवर रेट में शराब बेचने वालों की अब नहीं खैर, होगी ये बड़ी कार्यवाही
उत्तराखंड में शराब कारोबारी अब ग्राहकों से अधिक दाम नहीं वसूल सकेंगे। शासन ने इसके लिए सख्त नियम जारी कर दिये है। नियम के अनुसार अब ओवर रेट में अंग्रेजी, देसी शराब और बीयर बेचने पर 50 हजार का जुर्माना देना होगा। चौथी बार उल्लंघन होने पर मदिरा की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया
Feb 4, 2021, 17:15 IST
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उत्तराखंड में शराब कारोबारी अब ग्राहकों से अधिक दाम नहीं वसूल सकेंगे। शासन ने इसके लिए सख्त नियम जारी कर दिये है। नियम के अनुसार अब ओवर रेट में अंग्रेजी, देसी शराब और बीयर बेचने पर 50 हजार का जुर्माना देना होगा। चौथी बार उल्लंघन होने पर मदिरा की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
ई-टेंडरिंग से होगा दुकानों का आवंटन
इतना ही नहीं लाइसेंसधारी का नाम भी काली सूची में दर्ज कर मदिरा दुकान का आवंटन दोबारा किया जाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। वही अब सरकार ई-टेंडरिंग के माध्यम से अंग्रेजी व देसी मदिरा की दुकानों का आवंटन दो साल के लिए करेगी।