देहरादून-बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, पढिय़ें अनलॉक-4 में क्या-क्या बदले नियम

देहरादून-उत्तराखंड आने वालों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने अब हर दिन 2000 लोगों की सीमा को हटा दिया है। जिसके बाद लोग कितनी भी संख्या में उत्तराखंड में आ सकते है। लेकिन उन्हें स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। वही प्रदेश के लोगों के लिए भी
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देहरादून-बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, पढिय़ें अनलॉक-4 में क्या-क्या बदले नियम

देहरादून-उत्तराखंड आने वालों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने अब हर दिन 2000 लोगों की सीमा को हटा दिया है। जिसके बाद लोग कितनी भी संख्या में उत्तराखंड में आ सकते है। लेकिन उन्हें स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। वही प्रदेश के लोगों के लिए भी पंजीकरण कराना होगा। हालांकि अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

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गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्यों को केंद्र की अनुमति के बिना कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रति 2000 लोगों को ही आने की अऩुमति थी। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को अतिरिक्त 50 पास जारी करने को कहा गया था। शनिवार को केंद्र की एसओपी के जारी होने के बाद ही आपदा प्रबंधन एंव पुनर्वास विभाग के प्रभारी सचिव एसए मुरुगेशन ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए। पहले आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रदेश में आने वाले यात्रियों की संख्या को लेकर कोई रोकटोक नहीं होगी।

राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://dsclservices.org.in/apply.php पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। बॉर्डर चेक पोस्ट पर पंजीकरण दस्तावेज दिखाने की शर्त को नहीं हटाया गया है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की अधिकृत लैब से ही कराना होगा। वही इस आदेश को जारी करते हुए प्रदेश सरकार ने चार अगस्त को जारी गाइडलाइन को अतिक्रमित नहीं किया है। चार अगस्त की गाइडलाइन के दो प्रावधानों को ही छेड़ा है। ऐसे में कोविड लोड वाले शहरों से आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। इसी तरह से क्वारंटीन होने के पहले के नियम ही प्रभावी माने जाएंगे।