देहरादून- प्रदेश में सिनेमाघर और थियेटर खोलने को लेकर जारी हुई एसओपी, पढ़े क्या है जरुरी दिशा-निर्देश

उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग ने सिनेमाघर और थियेटर को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। आपदा प्रबंधन सचिव एसए मुरुगेशन ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश भेज दिए हैं। नवीनतम एसओपी में आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखना, अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना, हर स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम
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देहरादून- प्रदेश में सिनेमाघर और थियेटर खोलने को लेकर जारी हुई एसओपी, पढ़े क्या है जरुरी दिशा-निर्देश

उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग ने सिनेमाघर और थियेटर को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। आपदा प्रबंधन सचिव एसए मुरुगेशन ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश भेज दिए हैं। नवीनतम एसओपी में आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखना, अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना, हर स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को सैनिटाइज करना आदि शामिल हैं।

एसओपी में ये भी कहा गया है कि भीड़भाड़ से बचने के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग और अलग-अलग समय पर शो के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। एसओपी के मुताबिक, अगर कहीं कंटेनमेंट जोन बनता है तो उस क्षेत्र में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर लिया जाएगा, ताकि आपातकालीन स्थितियों में संपर्क किया जा सके।

आपस में पर्याप्त दूरी जरूरी

एसओपी में कहा गया है कि आपस में पर्याप्त दूरी की व्यवस्था के साथ अच्छी खासी संख्या में काउंटर हों, ताकि वहां टिकट बुक करने के समय भीड़ न हो। सिनेमाघरों में शो के बीच पर्याप्त समय का अंतराल रखा जाए, ताकि दर्शकों का अलग-अलग प्रवेश और निकास सुनिश्चित हो। स्वच्छता एवं कोरोना संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है।

खानपान क्षेत्र में सफाई जरूरी

सिनेमा मालिकों के लिए बॉक्स ऑफिस, भोजन या अन्य खानपान क्षेत्र, कर्मी लॉकर, शौचालय, सार्वजनिक स्थान एवं बैक ऑफिस की नियमित साफ-सफाई करना एवं संक्रमणमुक्त करना अनिवार्य है। एसओपी के अनुसार यदि फिल्म देखने वालों में कोई भी कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है तो पूरे परिसर को संक्रमणमुक्त किया जाएगा।