देहरादून-आरटीआई अधिनियम से बाहर हुआ विजिलेंस, जानिये सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

देहरादून-आरटीआइ के तहत मांगी जा रही जानकारी से विजिलेंस की जांच और आगे कार्रवाई में दिक्कतों का हवाला देते राज्य सरकार ने सतर्कता विभाग (विजिलेंस) को सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के दायरे से बाहर करने का फैसला लिया है। विगत दिवस त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार के निर्देश
 | 
देहरादून-आरटीआई अधिनियम से बाहर हुआ विजिलेंस, जानिये सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

देहरादून-आरटीआइ के तहत मांगी जा रही जानकारी से विजिलेंस की जांच और आगे कार्रवाई में दिक्कतों का हवाला देते राज्य सरकार ने सतर्कता विभाग (विजिलेंस) को सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के दायरे से बाहर करने का फैसला लिया है। विगत दिवस त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार के निर्देश पर कई महत्वपूर्ण मामलों की विजिलेंस जांच चल रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर विजिलेंस की खुली जांच कराने का निर्णय भी सरकार ने लिया है।

रामनगर- जल्द जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे पर्यटक, इस दिन से खुलेगा जिम कॉर्बेट पार्क का ढिकाला जोन

मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कई मामलों में विजिलेंस जांच शुरू होने के साथ ही आरटीआइ के तहत सूचनाएं मांगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे मेंविजिलेंस को जांच करने, दोषियों से पूछताछ, आरोपियों की पकडऩे, छापेमारी और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश में दिक्कत आती है। मंत्रिमंडल ने विजिलेंस को आरटीआइ एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया है। इससे सूचना के अधिकार के तहत अब विजिलेंस जांच से संबंधित जानकारी मांगी नहीं जा सकेंगी।

हल्द्वानी-नैनीताल-हल्द्वानी हाईवे पर भूस्खलन, आवाजाही बंद

WhatsApp Group Join Now