देहरादून-अब बैंक्वेट हॉल में हो सकेंगी शादी, लेकिन इन नियमों का रखना हो पूरा ध्यान

देहरादून-लॉकडाउन के बाद पूरा देश बंद रहा। धीरे-धीरे सभी चीजें खुल रही है। आज उत्तराखंड सरकार ने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। उत्तराखंड सरकार ने विवाह समारोह स्थलों, सामुदायिक भवनों में आयोजनों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव के स्तर से जारी किए गए आदेश के बाद
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देहरादून-अब बैंक्वेट हॉल में हो सकेंगी शादी, लेकिन इन नियमों का रखना हो पूरा ध्यान

देहरादून-लॉकडाउन के बाद पूरा देश बंद रहा। धीरे-धीरे सभी चीजें खुल रही है। आज उत्तराखंड सरकार ने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। उत्तराखंड सरकार ने विवाह समारोह स्थलों, सामुदायिक भवनों में आयोजनों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव के स्तर से जारी किए गए आदेश के बाद अब प्रदेश में बैंक्वेट व कम्यूनिटी हॉल में आयोजन हो सकेंगे।

देहरादून-अब बैंक्वेट हॉल में हो सकेंगी शादी, लेकिन इन नियमों का रखना हो पूरा ध्यान

नियम के अनुसार कनटेनमेंट जोन में इन पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में विवाह समारोह स्थलों और सामुदायिक भवनों के उपयोग पर छूट दे दी है। आइये जानते है क्या नियम है विवाह समारोह स्थलों के-

बैंक्वेट एवं कम्यूनिटी हॉल में समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे।
समारोह में शामिल होने वाले लोगों को शपथ पत्र भरकर देना होगा, यह स्पष्ट करना होगा कि वे कहां ठहरे हुए हैं।
दूल्हा और दुल्हन के हाईलोड वाले शहरों से आने वाले रिश्तेदारों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें घूमने-फिरने की अनुमति नहीं होगी।
विवाह समारोह एवं सामुदायिक स्थलों के प्रबंधन को सभी अतिथियों एवं अपने कर्मियों का रिकार्ड रखना होगा।
इसके अलाा प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। साथ ही उसका रिकार्ड भी रखना होगा।
सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।