देहरादून- निर्वाचन आयोग ने जारी की कोरोनाकाल में चुनाव की नई गाइडलाइन, किये ये बदलाव

निर्वाचन आयोग ने कोरोनाकाल की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव संचालित कराने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इन नियमों को निर्वाचन आयोग की बेवसाइट पर जाकर भी देखा जा सकता है। नये निर्देशों में नामांकन के दौरान अभ्यर्थी एवं वाहनों की संख्या के
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देहरादून- निर्वाचन आयोग ने जारी की कोरोनाकाल में चुनाव की नई गाइडलाइन, किये ये बदलाव

निर्वाचन आयोग ने कोरोनाकाल की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव संचालित कराने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इन नियमों को निर्वाचन आयोग की बेवसाइट पर जाकर भी देखा जा सकता है। नये निर्देशों में नामांकन के दौरान अभ्यर्थी एवं वाहनों की संख्या के साथ ही व्यक्तियों की संख्या के नियम में कुछ संशोधन किया है।

देहरादून- निर्वाचन आयोग ने जारी की कोरोनाकाल में चुनाव की नई गाइडलाइन, किये ये बदलाव

गाइडलाइन के अनुसार नामांकन फार्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइड पर उपलब्ध होगा। इस फार्म को इच्छुक अभ्यर्थी ऑन लाईन भी भर सकते है। जिसको प्रिंट कर नोटरीकरण के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन फार्म के साथ जमा कराया जाएगा। जमानत की धनराशी भी ऑनलाईन या ऑफलाईन दोनो आधार से जमा कराई जा सकती है। नामाकंन पत्र जमा करने के दौरान अभ्यर्थी के साथ केवल 2 व्यक्ति का ही आना निर्धारित किया गया है।

सोशल डिस्टेसिंग का पालन जरुरी

निर्वाचन की नई गाइडलाइन के अनुसार नामाकंन पत्रों की समीक्षा और चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान सोशल डिस्टेसिंग के साथ ही रिटर्निगं ऑफिसर कार्यालय में भी पर्याप्त स्थान होना जरुरी है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को रिटर्निगं ऑफिसर द्वारा पहले से ही समय दिया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों के इंतजार करने के लिए भी अलग से बड़ा स्थान बनाया जाना आवश्यक होगा।

मतदाताओं के लिए बने ये नियम

कोविड-19 को देखते हुए घर-घर जाकर प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थी सहित 5 लोगो की संख्या सीमित की है। इसके अलावा सार्वजनिक बैठक और रोड शो के लिए गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान फेस मॉस्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनक, दस्ताने, फेस सील्ड और पीपीई किट के उपयोग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अति आवश्यक होगा। वही मतदाताओं को भी वोट डालते वक्त दस्ताने उपलब्ध करायें जाएंगे।