देहरादून- देवभूमी में घटी मोटर व्हीकल ऐक्ट जुर्माना राशी, अब चालान कटने पर चुकाना होगा इतना दंड

Motor Vehicle Act 1988, देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में त्रिवेंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल ऐक्ट को मंदूरी दे दी है। जिसके लागू होते ही अब प्रदेश भर में यातायात नियमों का उल्लघंन करने पर जुर्माना राशी बड़ जाएगी। जिसमें बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 2500 जुर्माना होगा, जबकि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल और ब्लू-टूथ
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देहरादून- देवभूमी में घटी मोटर व्हीकल ऐक्ट जुर्माना राशी, अब चालान कटने पर चुकाना होगा इतना दंड

Motor Vehicle Act 1988, देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में त्रिवेंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल ऐक्ट को मंदूरी दे दी है। जिसके लागू होते ही अब प्रदेश भर में यातायात नियमों का उल्लघंन करने पर जुर्माना राशी बड़ जाएगी। जिसमें बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 2500 जुर्माना होगा, जबकि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल और ब्लू-टूथ पर बात करते पकड़े जाने पर पहली बार 1000 और दूसरी बार 5000 रुपये का दंड भुगतना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के बाद ही यह फैसला लागू होगा।

कई धाराओं की जुर्माना राशी में किया संशोधन

इसके अलावा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद 15 को हरी झंडी दे दी गई। सरकारी प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने इस फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को Motor Vehicle Act 1988 में संशोधन का अधिकार दिया था। राज्य सरकार ने कई धाराओं में उल्लंघन पर जुर्माना राशि कम कर दी है। बताया कि नाबालिग के वाहन चलाने पर 2500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। बिना परमिट वाहर चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

देहरादून- देवभूमी में घटी मोटर व्हीकल ऐक्ट जुर्माना राशी, अब चालान कटने पर चुकाना होगा इतना दंड

वही वाहनों के पंजीयन में गलत तथ्य देने पर 5000 रुपये का दंड वसूला जाएगा। किसी व्यक्ति के पास यदि वाहन के प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है तो पहली बार में 1000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। दूसरी बार इसी अपराध पर 5000 दंड वसूला जाएगा। कैशिक ने बताया कि चूंकि अभी प्रदूषण केंद्रों की कमी है, लिहाजा परिवहन विभाग के अफसरों को समय में रियायत देने को कहा है, ताकि सभी लोग वाहनों की प्रदूषण जांच करा सकें।

इन गलतियों के लिए देना होगा इतना जुर्माना

तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना, क्षमता से अधिक यात्री ले जाने पर प्रति सवारी 200 रुपये का जुर्माना लगेगा, बच्चों की सेफ्टी बेल्ट न लगाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना, स्टंट बाइकिंग और रेसिंग पर पहली बार 5,000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, लाइसेंस निरस्त होने के बाद वाहन चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, एम्बुलेंस सेवा और अग्निशमन को रास्ता न देने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, बिना आरसी वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार 10 हजार का जुर्माना,

प्रतिबंधित स्थान पर हार्न बजाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार 2,000 रुपये जुर्माना, सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपये जुर्माना, दुपहिया में तीन या ज्यादा सवारी बिठाने पर 1000 रुपये जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त, बाइक चालक और पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट न पहनने पर 1,000 रुपये जुर्माना, तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने पर पहली बार 2500 रुपये जुर्माना, दूसरी बार पांच हजार का जुर्माना।