देहरादून- लॉकडाउन-4 में सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और गाड़ियों के लिए आये नये नियम, अब इस तरह होगा ज़िलों में काम

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई लॉकडाउन-4 की नई गाईडलाईन के बाद उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र सरकार ने भी लॉकडाउन-4 के नये नियम जारी कर दिये है। सरकार ने सभी जिलों को 7 बिंदुओं के आधार पर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा है। इसके अलावा बाजार खोले जाने का समय ग्रीन और ऑरेंज जोन
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देहरादून- लॉकडाउन-4 में सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और गाड़ियों के लिए आये नये नियम, अब इस तरह होगा ज़िलों में काम

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई लॉकडाउन-4 की नई गाईडलाईन के बाद उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र सरकार ने भी लॉकडाउन-4 के नये नियम जारी कर दिये है। सरकार ने सभी जिलों को 7 बिंदुओं के आधार पर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा है। इसके अलावा बाजार खोले जाने का समय ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए लॉकडाउन-3 की तरह यानी सुबह 7 से शाम चार बजे तक निर्धारित किया है। इसके अलावा केन्द्र के इंटरस्टेट मूवमेंट के निर्देश को देखते हुए हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार में गाड़ियों का आवागमन ओड इवन के तरीके से निर्धारित किया है।

देहरादून- लॉकडाउन-4 में सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और गाड़ियों के लिए आये नये नियम, अब इस तरह होगा ज़िलों में काम

बिना दर्शक स्टेडियम में खेलों का हो आयोजन

उत्तराखंड सरकार ने लॉक डाउन 4 की गाइडलाईन जारी करते हुए मॉल, सिनेमा घर, शिक्षण संस्थान और जिम को पूर्ण रुप से बंद रखने के निर्देश जारी किये है, इस दौरान ऑनलाइन क्लास रहेंगी जारी। स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेलों के आयोजन को लॉकडाउन-4 में छूट दी गई है। सभी धार्मिक स्थानों को खोले जाने और भीड़ एकत्रित करने पर प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन-4 में ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में दुकानें खुलने का समय सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक पुरानी व्यवस्था के मध्य ही रखा गया है। जबकि सरकारी ऑफिस भी 10:00 बजे से 4:00 बजे तक खुलेंगे।

कौन का जिला रखा किस जोन में

ग्रीन जोन- बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग                                        ऑरेंज जोन- पौड़ी, उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल