देहरादून-ये खबर बड़े काम की है, हाईवोल्टेज से हुए नुकसान की ऊर्जा निगम को ऐसे करनी पड़ी भरपाई

देहरादून-कई बार हाईवोल्टेज आने से घर के कई उपकरण फूंक जाते है इसके अलावा कई बड़े हादसे भी हो जाते है। इसकी भरपाई ऊर्जा निगम को करनी होगी। ऐसा आदेश उपभोक्ता फोरम ने दिया है। ऊर्जा निगम के खिलाफ दायर एक वाद में नुकसान के साथ ही फोरम ने ऊर्जा निगम को मानसिक क्षति के
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देहरादून-ये खबर बड़े काम की है, हाईवोल्टेज से हुए नुकसान की ऊर्जा निगम को ऐसे करनी पड़ी भरपाई

देहरादून-कई बार हाईवोल्टेज आने से घर के कई उपकरण फूंक जाते है इसके अलावा कई बड़े हादसे भी हो जाते है। इसकी भरपाई ऊर्जा निगम को करनी होगी। ऐसा आदेश उपभोक्ता फोरम ने दिया है। ऊर्जा निगम के खिलाफ दायर एक वाद में नुकसान के साथ ही फोरम ने ऊर्जा निगम को मानसिक क्षति के रूप में भी तीन हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। निगम को यह रकम तीस दिन के अंदर देनी होगी। जिसके बाद ग्राहक ने राहत की सांस ली।

देहरादून-ये खबर बड़े काम की है, हाईवोल्टेज से हुए नुकसान की ऊर्जा निगम को ऐसे करनी पड़ी भरपाई

26 हजार रुपये और मानसिक क्षति के रुपये देने के आदेश

श्यामपुर ऋषिकेश निवासी निशा चौधरी पत्नी मनीष चौधरी ने उपभोक्ता फोरम में एसडीओ ऋषिकेश व यूपीसीएल के खिलाफ वाद दायर किया था। वाद में निशा चौधरी ने बताया कि वह ऊर्जा निगम की उपभोक्ता हैं। वर्ष 2012 में उनके घर में हाईवोल्टेज के कारण लाखों का सामान जल गया और उनके बच्चे भी बाल-बाल बचे। इस घटना से पहले ग्रामीणों ने ऊर्जा विभाग को अवगत कराया था। जिस ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति सप्लाई हो रही थी उसकी अर्थिग जल गई थी। इसके बाद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिसके चलते हादसा हुआ। विभाग ने कहा कि विद्युत लाइन में एलटी लाइन छू जाने से घटना हुई।

इसके बाद दोनों पक्षों में साक्ष्य व बहस हुई। फोरम ने ऊर्जा निगम को आदेश दिए कि वह हाईवोल्टेज के कारण हुए नुकसान के एवज में निशा चौधरी को 26 हजार रुपये और मानसिक क्षति के रूप में तीन हजार रुपये तीस दिन के अंदर अदा करें।