देहरादून- सरकार ने जारी की कोविड-19 रोकथाम के लिए नई गाइडलाईन, जाने होंगे क्या बदलाव

उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलो को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना जांच बढ़ाने के साथ ही शादी समारोहों में अधिकतम 100 व्यक्ति ही भाग लें सकेंगे। वेडिंग प्वाइंट या हॉल में होने वाली सभाओं, समारोहों पर भी यही नियम
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देहरादून- सरकार ने जारी की कोविड-19 रोकथाम के लिए नई गाइडलाईन, जाने होंगे क्या बदलाव

उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलो को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना जांच बढ़ाने के साथ ही शादी समारोहों में अधिकतम 100 व्यक्ति ही भाग लें सकेंगे। वेडिंग प्वाइंट या हॉल में होने वाली सभाओं, समारोहों पर भी यही नियम लागू होगा। पहले ये संख्या 200 थी। इसके साथ ही बाहर से उत्तराखंड आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण फिर से अनिवार्य कर दिया गया है।

केंद्र की एडवाइजरी के बाद जारी गाइडलाईन

बता दें केंद्र सरकार की 25 नवंबर को जारी एडवाइजरी में सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अपने स्तर से सख्त प्रविधान लागू करने की छूट दे दी गई है। ऐसे में उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में कोविड रोकथाम के लिए कड़े कदम उठायें जा रहे है।

बात उत्तराखंड रोडवेज़ की करें तो दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए परिवहन विभाग ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत अब दिल्ली से उत्तराखंड आने वाली सवारी को रास्ते में नहीं उताया जाएगा, बल्की बस सीधा रोडवेज स्टेशन पर ही सवारियों को उतारेगी। जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम कभी भी यात्रियों के सैंपलिंग के लिए पहुंच सकती है।

देखें क्या है उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाईन

Covid-19 New Guidelines Uttarakhand