देहरादून- प्रदेश के हर जिले में इस दिन आयोजित होगी ई-लोक अदालत, इन मामलों पर होगी सुनवाई

12 सितंबर को होने जा रही ई-लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम पर भी सुनवाई की जाएगी। जिला न्यायालय सिविल कोर्ट सभागार में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और सिविल जज नेहा कुशवाहा ने कहा कि जानकारी के अभाव के कारण कई व्यक्ति मोटर दुर्घटना का क्लेम नहीं करते, जबकि
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देहरादून- प्रदेश के हर जिले में इस दिन आयोजित होगी ई-लोक अदालत, इन मामलों पर होगी सुनवाई

12 सितंबर को होने जा रही ई-लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम पर भी सुनवाई की जाएगी। जिला न्यायालय सिविल कोर्ट सभागार में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और सिविल जज नेहा कुशवाहा ने कहा कि जानकारी के अभाव के कारण कई व्यक्ति मोटर दुर्घटना का क्लेम नहीं करते, जबकि इसमें इंश्योरेंस कंपनी की ओर से ब्याज सहित क्लेम दिया जाने का प्रविधान है। सचिव के मुताबिक वादों से संबंधित अब तक 295 आवेदन आ चुके हैं।

चार सितंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 1500 आवेदन आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण इन दिनों न्यायालयों में सिर्फ आवश्यक और गंभीर मामलों में ही सुनवाई की जा रही है, ऐसे में लंबित वादों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसका समाधान निकालते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सुलह से हल हो सकने वाले मामलों की सुनवाई ई-लोक अदालत के जरिये करने की योजना बनाई है।

हर जिले आयोजित होगी ई-लोक अदालत

इस क्रम में प्रदेश के हर जिले में 12 सितंबर को पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव नेहा कुशवाहा ने कहा कि ई-लोक अदालत में फौजदारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक, एनआइ एक्ट, विवाह संबंधी वाद सुलह के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्देश पर जनपद में दून के अलावा विकासनगर, ऋषिकेश और डोईवाला में ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ई-लोक अदालत में वाद के निपटारे के लिए संबंधित व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चार सितंबर को अंतिम रूप से चयनित मामलों को ई-लोक अदालत के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

ई-लोक अदालत के फैसले को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ऐसे कर सकते हैं आवेदन सिविल जज नेहा कुशवाहा ने बताया कि जो लोग ई-लोक अदालत के माध्यम से वाद निस्तारित करवाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए संबंधित न्यायालय में (जहां उनका मुकदमा लंबित है) चार सितंबर तक अपने अधिवक्ता के माध्यम से ई-मेल के जरिये आवेदन करना होगा। इसके अलावा न्यायालय के ड्रॉप बॉक्स में प्रार्थना पत्र डालकर भी आवेदन कर सकते हैं। देहरादून जिले के न्यायालयों से संबंधित वादों के ई-लोक अदालत में निस्तारण के लिए आवेदन कर सकते हैं।