देहरादून-कोरोनाकाल में बिना मास्क घूमने, थूकने पर जुर्माना, शासन ने जारी की नियमावली

देहरादून-कोरोनाकाल में शासन ने बिना मास्क लगाए घूमने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने और सार्वजनिक जगह में थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शासन ने नियमावली जारी कर दी है। नियमावली के तहत पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जायेगा। इसके लिए चालान बुक तैयार की रही है। जल्द ही
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देहरादून-कोरोनाकाल में बिना मास्क घूमने, थूकने पर जुर्माना, शासन ने जारी की नियमावली

देहरादून-कोरोनाकाल में शासन ने बिना मास्क लगाए घूमने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने और सार्वजनिक जगह में थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शासन ने नियमावली जारी कर दी है। नियमावली के तहत पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जायेगा। इसके लिए चालान बुक तैयार की रही है। जल्द ही पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी।

देहरादून-कोरोनाकाल में बिना मास्क घूमने, थूकने पर जुर्माना, शासन ने जारी की नियमावली
उत्तराखंड शासन द्वारा महामारी अधिनियम के अंतर्गत सभी सरकारी, गैरसरकारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थल के लिए नियमावली बनाई गई है। जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के आएंगे, थूकेंगे या शारीरिक दूरी का पालन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोनाकाल में नियमों का पालन न करने वालों पर पहली बार 100 रुपये का जुर्माना, उसके बाद 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जायेगा। साथ ही छह माह तक के कारावास और इसके बाद 5000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर थूकने, बिना मास्क पहने घूमने और शारीरिक दूरी का पालन न करने पर जुर्माने को लेकर शासन की ओर से नियमावली जारी हो चुकी है। पुलिस की ओर से चालान बुक तैयार करवाई जा रही है। तेजी से कार्रवाई को आगे बढाया जाएगा। अभी तक प्रदेश में शारीरिक दूरी का पालन न करने वाले 2025 और बिना मास्क पहनकर घूमने वाले 11273 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है।