देहरादून- पीएम के आदेश के बाद उत्तराखंड में इन कार्यों को अनुमति देंगे सीएम त्रिवेन्द्र, बनाई ये लॉकडाउन योजना

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियों कांफ्रेसिंग कर मीटिंग की। इस दौरान सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा पीएम के समक्ष राज्यों की सभी जरुरतों को रखा गया। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में जारी लॉकडाउन पर बोलते हुए पीएम मोदी ने इसे 14 अप्रैल
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देहरादून- पीएम के आदेश के बाद उत्तराखंड में इन कार्यों को अनुमति देंगे सीएम त्रिवेन्द्र, बनाई ये लॉकडाउन योजना

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियों कांफ्रेसिंग कर मीटिंग की। इस दौरान सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा पीएम के समक्ष राज्यों की सभी जरुरतों को रखा गया। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में जारी लॉकडाउन पर बोलते हुए पीएम मोदी ने इसे 14 अप्रैल के बाद दो हफ्तों के लिए और बढ़ाने की बात कही। जिसकी जानकारी देने के लिए वे खुद एक या दो दिन में देश की जनता को संबोधित करेंगे। जानकारी मुताबिक बैठक में सीएम द्वारा दिए गए कई सुझावों को पीएम ने मंजूरी दी है जबकि कईयों पर विचार जारी है।

उत्तराखंड में इन काम-काजों में मिल सकती है मंजूरी

जानकारी मुताबिक बैठक में राज्यों की मांग के बाद शराब की दुकानों को खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार से आदेश मिलते ही उत्तराखंड सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह राज्यों के लिए बड़े राजस्व का स्रोत है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में 30 प्रतिशत या इससे कम यात्रियों के साथ घरेलू हवाई व रेल यातायात के संचालन को भी मंजूरी दी जाएगी। राज्यों में कई कारोबारी गतिविधियों को शुरु करने पर भी सरकार विचार कर रही है।

तीन जोन में बाटेंगे क्षेत्र

देश में लॉकडाउन का समय बढ़ाकर 30 मई कर दिया गया है। लाकडॉउन के दूसरे स्टेज का मूल मंत्र “जान भी, जहान भी” रखा गया है। ऐसे में केन्द्र सरकार ने 14 अप्रैल के बाद की योजना तैयार कर सभी राज्यों के सामने रखी है। इसमें देश के सभी जिलों को तीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन यानी जिन जिलों में संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे है। उन जिलों को पूरी तरह सील रखा जाएगा। वहां आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त किसी को अनुमति नहीं होगी।

ऑरेंज जोन की क्षेणी में उन जिलों को रखा गया है जहां मामले नियंत्रित है और नये मामले नहीं आ रहे है। ऐसे जिलों में सतर्कता के प्रावधानों के साथ सीमित आवाजाही और कृषि से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति मिलेगी। ग्रीन जोन यानी जिन जिलों में कोई संक्रमित नहीं है। वहां कृषि के साथ-साथ कुछ एमएसएमई इकाइयों को सशर्त संचालन की अनुमति होगी। ग्रीन जोन वाले जिलों में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।

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