देहरादून- नये कृषि बिल को लेकर ये बोले सीएम त्रिवेन्द्र, किसनों के लिए इसलिए बताया फायदेमंद

उत्तराखंड के किसानों को बिचौलियों से मुक्ति और उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नये कृषि बिल को लाभकारी बताया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की माने तो इस प्रक्रिया से किसानों को काफी सहायता मिलेगी। साथ ही उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आएंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कृषि
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देहरादून- नये कृषि बिल को लेकर ये बोले सीएम त्रिवेन्द्र, किसनों के लिए इसलिए बताया फायदेमंद

उत्तराखंड के किसानों को बिचौलियों से मुक्ति और उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नये कृषि बिल को लाभकारी बताया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की माने तो इस प्रक्रिया से किसानों को काफी सहायता मिलेगी। साथ ही उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आएंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कृषि विधेयक लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार प्रकट किया है। उनकी माने तो इस नये विधेयक से किसानों को बिचौलियों के मकड़जाल से भी मुक्ति मिली है। अब किसान अपनी इच्छा से उपज बेच सकेगा।

किसानों के हित में हैं कृषि बिल: उनियाल

संसद में पारित कृषि बिल किसानों के व्यापक हित में हैं। यह वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को धरातल पर उतारने की दिशा में कदम है। यह कहना है राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का। उन्होंने कहा कि कृषि बिलों में यह व्यवस्था दी गई है कि किसान अपने कृषि उत्पाद को कहीं भी बेचने को स्वतंत्र है। यदि वह मंडी जाता है तो वहां उसे मंडी टैक्स से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि संविदा खेती में भी किसान के हितों को सुरक्षित रखा गया है। पहले संविदा खेती के मामले में दाम गिरने पर किसान को नुकसान होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।

देहरादून- नये कृषि बिल को लेकर ये बोले सीएम त्रिवेन्द्र, किसनों के लिए इसलिए बताया फायदेमंद

उनका कहना है कि जो भी कंपनी और फर्म किसान से संविदा खेती को अनुबंध करेगी, उसे दाम की गारंटी देनी होगी। अगर बाजार में दाम बढ़ते हैं तो लाभांश में भी किसान के लिए हिस्सेदारी तय की गई है। अनुबंध करने वाली फर्म व संस्था पैदावार बढ़ाने के मद्देनजर सभी एग्रीकल्चर इनपुट किसान को उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था भी की गई है कि किसान चाहे तो अनाज का भ्डारण कर सकता है और बेहतर दाम मिलने पर बेच सकता है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम से कई कृषि उत्पादों को बाहर किया गया है। इससे किसानों को फायदा होगा।