देहरादून- उत्तराखंड के इन जिलों में 20 अप्रैल के बाद शुरु होगा कामकाज, रहेंगी ये शर्तें

लॉकडाउन-2 शुरु होने के बाद 20 तारीख से व्यवसाहिक गतिविधियों में राहत देने की बात पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधिक करते हुए कही थी। जिसके चलते गृह मंत्रालय ने 20 तारीख के बाद का प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी मुताबिक प्लान में चिन्हित किये गए इन सभी कार्यों को सशर्त छूट
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देहरादून- उत्तराखंड के इन जिलों में 20 अप्रैल के बाद शुरु होगा कामकाज, रहेंगी ये शर्तें

लॉकडाउन-2 शुरु होने के बाद 20 तारीख से व्यवसाहिक गतिविधियों में राहत देने की बात पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधिक करते हुए कही थी। जिसके चलते गृह मंत्रालय ने 20 तारीख के बाद का प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी मुताबिक प्लान में चिन्हित किये गए इन सभी कार्यों को सशर्त छूट के साथ कोरोना मुक्त क्षेत्रों में शुरु किया जाएंगा। वही कोरोना प्रभावी इलाको में लॉकडाउन पहले की तरह ही जारी रहेगा। छूट के दौरान भी लोगो को अपने घरों से निकलते समय सरकार द्वारा बनायें नियमों का पालन करना होगा। जिसमें मॉस्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है।

उत्तराखंड सरकार ने तीन जोन में बांटे जिले

व्यवसायिक गतिविधियां शुरु करने की दृष्टि से उत्तराखंज सरकार ने भी जिलों को तीन जोन में बांटा है। इसमें रेड जोन में देहरादून को रखा गया है। वही आरेंज जोन में यूएसनगर, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा शामिल है। इसके अलावा बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी व उत्तरकाशी ग्रीन जोन में है। आपको बता दें कि रेड जोन में आने वाले जिलों में कोई रियायत नहीं है। जबकि ऑरेंज जोन वाले जिलों में 20 अप्रैल के बाद आंशिक छूट मिलेगी। वही ग्रीन जोन वाले जिलों में लोगो को सबसे अधिक छूट मिलेगी। यहां औद्योगिक गतिविधियों के साथ अन्य मामलो में छूट मिलेगी।

इन कार्यों को मिलेगी छूट

जानकारी मुताबिक 20 तारीख के बाद डेयरी, मछली पालन के साथ-साथ चाय, कॉफी व रबर बागानों में काम शुरु होगा। सिंचाई एवं जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता में रखते हुए मनरेगा को मंजूरी दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगो में सीमित कामगारों के साथ उत्पादन शुरु हो सकेगा। कोरोना से अछूते गांवो में सड़क, सिंचाई, भवन निर्माण आदि को भी इजाजत मिलेगी। ट्रक चालकों की जरुरत को ध्यान में रखते हुए हाइवे पर ढावे और रिपेयरिंग की दुकाने खुलेंगी।

देहरादून- उत्तराखंड के इन जिलों में 20 अप्रैल के बाद शुरु होगा कामकाज, रहेंगी ये शर्तें

स्थानीय मजदूरों के साथ शहरों में कंस्ट्रक्शन कार्यों को मंजूरी। 50 फीसद कर्मियों के साथ आईटी व संबंधित सेक्टर भी शुरु कर सकेंगे अपने काम। ई-कॉमर्स कंपनियां और उनका सामान लाने ले जाने वालों को मंजूरी। पूरी तरह निर्यात आधारित एसईजेड में स्थित कंपनियों को काम में छूट। बैंक शाखाएं, एटीएम और संबंधित आइटी व अन्य सेवाओं से जुड़े लोगो को भी लॉकडाउन-2 में छूट रहेगी।

इन कार्यों से जुड़े लोगो को कोई राहत नहीं

सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स, जिम, खेल गतिविधियां, स्वीमिंग पूल, थियेटर, बार, सभई शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह की धार्मिक और राजनीतिक सभा पर प्रतिबंध रहेगा। किसी के अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोगों को ही एक साथ आने की अनुमति दी जाएगी।

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