COVID-19: स्वास्थ्य मंत्रालय ने N-95 मास्क को लेकर राज्यों को दी ये चेतावनी
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) ने N-95 मास्क (N95 Mask) को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने सभी राज्यों को N-95 मास्क के इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि N-95 मास्क हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वाल्व (Valve) वायरस को मास्क से बाहर निकालने से नहीं रोकते हैं। मंत्रालय की वेबसाइट पर घर में चेहरे के लिए बने प्रोटेक्टिव कवर (Protective Cover) बनाने की दिशा निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक प्रोफेसर डॉ. राजीव गर्ग ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों (Health Secretaries) के लिए एक पत्र जारी किया है। राज्यों के लिए जारी किए गए इस पत्र में लिखा गया है कि मेडिकल हेल्थ वर्कर्स (Medical Health workers) के अलावा जनता द्वारा भी N-95 मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि इसमें छिद्रयुक्त श्वसनयंत्र (वॉल्व्ड रेस्पिरेटर) लगे हुए हैं, जो वायरस को मास्क में ही नहीं रोकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर चेहरे और मुंह के मास्क के लिए एडवाइजरी (Advisory) पहले से ही मौजूद हैं।
पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस (Corona Virus) के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों के लिए वैध रेस्पिरेटर में N-95 मास्क का उपयोग हानिकारक है। क्योंकि यह वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोकता है। साथ ही इस पत्र में राज्यों से N-95 मास्क के अनुचित उपयोग पर रोक लगाने को कहा गया है।