COVID-19: सरकार का बड़ा फैसला, ई-वे बिल की सीमा को बढ़ाया
कोरोना वायरस (corona virus) के कारण चल रहे लॉकडाउन (lockdown) की वजह से सामान एक राज्य (State) से दूसरे राज्य में नहीं जा पा रहा है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार (Central Government) ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी (GST) ई-वे बिल (E-way bill) कि समयसीमा को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी सीमा 20 मार्च से 15 अप्रैल तक थी।
केंद्रीय आयात एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Import and Customs) के नोटिफिकेशन (Notification) के अनुसार ई-वे बिल की समय सीमा 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। इससे जो ट्रक (Truck) लॉकडाउन में स्टेट (State) और नेशनल हाईवे (National Highway) पर अटके हुए हैं उन्हें बड़ी राहत मिलेंगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये से ज्यादा का माल लाने व ले जाने पर ई-वे बिल की आवश्यकता होती है।
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