COVID-19: ये चीजें बेचने पर लाइसेंस व पंजीकरण होगा निलंबित
बरेली: कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार (State Government) ने तंबाकू व गुटखा की बिक्री पर रोक लगा दी है। थूकने से भी संक्रमण फैल सकता है इसी कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन इसके बाद भी लोग चोरी छुपके दोगुने दामों में मसाला व तंबाकू
Apr 18, 2020, 15:04 IST
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बरेली: कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार (State Government) ने तंबाकू व गुटखा की बिक्री पर रोक लगा दी है। थूकने से भी संक्रमण फैल सकता है इसी कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन इसके बाद भी लोग चोरी छुपके दोगुने दामों में मसाला व तंबाकू बेच रहे हैं।
जिला अधिकारी (DM) नीतीश कुमार ने बताया कि शासन आदेश के अनुसार गुटखा पान मसाले पर प्रतिबंध है। और यह सब बेचने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (Food Safety and Standards Act) की धारा 16 (2) का उल्लंघन होगा। जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसे प्रतिष्ठान जो इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे। उनका लाइसेंस व पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा।
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