COVID-19: यूपी के 16 जिलों में लॉकडाउन के दौरान सरकारी बसें व मेट्रो बंद

कोरोना वायरस (Corona Virus) के संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बरेली, लखनऊ, कानपुर समेत 16 जिलों को लॉकडाउन (Lockdown) कर दिया है। लॉकडाउन आज से 25 मार्च तक रहेगा। इस संबंध में बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में 16 जिलों को लॉकडाउन किया जा रहा है।
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COVID-19: यूपी के 16 जिलों में लॉकडाउन के दौरान सरकारी बसें व मेट्रो बंद

कोरोना वायरस (Corona Virus) के संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बरेली, लखनऊ, कानपुर समेत 16 जिलों को लॉकडाउन (Lockdown) कर दिया है। लॉकडाउन आज से 25 मार्च तक रहेगा। इस संबंध में बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में 16 जिलों को लॉकडाउन किया जा रहा है।
COVID-19: यूपी के 16 जिलों में लॉकडाउन के दौरान सरकारी बसें व मेट्रो बंदलॉकडाउन में यह 16 जिले हैं शामिल
लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, मेरठ, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत।

इन 16 जिलों की समीक्षा (Review) की जाएगी और जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरे चरण (2nd Stage) में कुछ और जिलों में भी लॉक डाउन किया जा सकता है। नेपाल (Nepal) से लगे हुए यूपी के जिलों में ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन वाले जिलों के डीएम व कमिश्नर (DM & Commissioner) को निर्देश दिए हैं कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए वे प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करें। लॉकडाउन के दौरान इन 16 जिलों मेंं सरकारी बसें व मेट्रो के यातायात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय-समय पर स्थिति का आंकलन कर आवश्यक सेवाओं को परिभाषित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्र में निर्देशों का प्रत्येक दशा में कठोरतापूर्वक अनुपालन कराना होगा। इन अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर पुलिस उपलब्ध करायी जाएगी। इस संबंध में पहले से जारी आदेश प्रभावी रहेंगे। भ्रम की स्थिति में राज्य सरकार आवश्यक निर्देश, स्पष्टीकरण जारी करेगी। आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।