COVID-19: जानें किसी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव निकलने पर कितने एरिया में बनाया जाएगा कंटेनमेंट जोन

राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब कंटेनमेंट जोन का एरिया घटा दिया है। अब शहर के किसी एक विशेष क्षेत्र या मोहल्ले में एक कोरोना पॉजिटिव मामला पाए जाने पर 100 मीटर रेडियस (Radius) का एरिया और एक से अधिक पॉजिटिव केस
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COVID-19: जानें किसी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव निकलने पर कितने एरिया में बनाया जाएगा कंटेनमेंट जोन

राज्‍य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब कंटेनमेंट जोन का एरिया घटा दिया है। अब शहर के किसी एक विशेष क्षेत्र या मोहल्ले में एक कोरोना पॉजिटिव मामला पाए जाने पर 100 मीटर रेडियस (Radius) का एरिया और एक से अधिक पॉजिटिव केस पाए जाने पर 200 मीटर रेडियस का कंटेनमेंट एरिया (Containment Area) बनाया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के मुताबिक ही बफर जोन का निर्धारित किया जाएगा।

COVID-19: जानें किसी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव निकलने पर कितने एरिया में बनाया जाएगा कंटेनमेंट जोनइस संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी कमिश्नर, डीएम और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं। अभी तक शहरी क्षेत्र में एक पॉजिटिव केस (Positive case) पाए जाने पर 250 मीटर रेडियस का एरिया या मोहल्ला कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया जाता था। एक से ज्यादा पॉजिटिव केस होने पर क्लस्टर की स्थिति में 500 मीटर की रेडियस में कंटेनमेंट जोन होगा। उसके बाद 250 मीटर बफर जोन भी होगा। आरके तिवारी ने कहा कि इस संशोधन के अलावा 31 मई व 13 जून के बाकी दिशा-निर्देश (guidelines) यथावत लागू रहेंगे।

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COVID-19: जानें किसी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव निकलने पर कितने एरिया में बनाया जाएगा कंटेनमेंट जोन

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