COVID-19: कोरोना मरीजों की कम हुई अस्पताल में रहने की अवधि, अब इतने दिनों तक ही रहना होगा अस्पताल
कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमित मरीजों को अब अस्पतालों में ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जाएगा। कोरोना वायरस के कम लक्षण वाले और तीव्र लक्षण वाले संक्रमित मरीजों (Infected Patients) की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अधिकतम 12 दिनों तक ही अस्पताल में और 7 दिनों तक घर में आइसोलेशन (Isolation) में रहना होगा।
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Ministry of Health) की गाइडलाइंस के तहत ही प्रदेश सरकार (State Government) ने कोरोना के मरीजों को कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज करने के लिए नयी डिस्चार्ज पॉलिसी (New Discharge Policy) बनाई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. रजनीश दुबे ने यह दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रारंभिक लक्षण वाले या हल्की लक्षण वाले मरीजों का पहला सैंपल जिसमें मरीज कोरोना पॉजिटिव (Corona positive) पाया जाता है। उसे 12 दिनों तक कोविड अस्पताल (Covid Hospitals) के आइसोलेशन में रखा जाएगा। इन मरीजों में हल्की खांसी, बुखार, गले में दर्द अथवा गले में खराश जैसे वायरस के लक्षण पाए जाते हैं। इनकी जांच पॉजिटिव पाए जाने पर 12 दिनों की बाद दोबारा जांच की जाएगी। अगर उस मरीज की टेस्टिंग रिपोर्ट नेगेटिव (Report Negative) आती है, तो मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज (Discharge) कर दिया जाएगा। लेकिन मरीज को 7 दिनों तक आइसोलेशन में नियमों के सख्ती से पालन करना होगा।