COVID-19: कोरोना के इन मरीजों को किया जाएगा होम आइसोलेट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी गाइडलाइंस

देश में कोरोना संक्रमित (Corona infected) मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस हल्के लक्षणों वाले मरीजों को होम आइसोलेशन (Home isolation) किए जाने की छूट दी है। इसके लिए जारी गाइडलाइन में कुछ शर्तें भी दी गई हैं। मंत्रालय ने कोरोना संदिग्धों को तीन श्रेणी
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COVID-19: कोरोना के इन मरीजों को किया जाएगा होम आइसोलेट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी गाइडलाइंस

देश में कोरोना संक्रमित (Corona infected) मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस हल्के लक्षणों वाले मरीजों को होम आइसोलेशन (Home isolation) किए जाने की छूट दी है। इसके लिए जारी गाइडलाइन में कुछ शर्तें भी दी गई हैं। मंत्रालय ने कोरोना संदिग्धों को तीन श्रेणी में बांटा है। जिसमें पहला बहुत कम लक्षण वाले मरीज जिन्हें कोविड केयर सेंटर (Covid Care Center) में रखा जाता है। दूसरे वे मरीज जिनमें कोरोना के तीन या चार लक्षण दिखाई देते हैं, इन्‍हें कोविड हेल्थ सेंटर में रखा जाता है। इसके अलावा तीसरे वे मरीज जिनमें कोरोना के सभी लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें कोविड हॉस्‍पिटल (covid Hospital) में रखा जाता है।
COVID-19: कोरोना के इन मरीजों को किया जाएगा होम आइसोलेट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी गाइडलाइंस
होम आइसोलेशन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस

  • होम आइसोलेशन में एक आदमी 24 घंटे उसके साथ रहना जरूरी है।
  • मरीज के पास घर पर आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
  • समय-समय पर मरीज की सेहत के जांच की जाए और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट की जानकारी दी जाए।
  • अस्पताल के साथ उसे हर समय संपर्क रखना होगा और हर छोटी बड़ी दिक्कत की जानकारी अस्पताल को देते रहनी होगी।
  • कोई भी कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में तभी किया जा सकेगा जब डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में मरीज को घर जाने की इजाजत दें।
  • जो भी मरीज होम आइसोलेशन किया जाएगा उसे एक फॉर्म भरना होगा और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
  • स्वास्थ्य विभाग की टीम भी समय-समय पर कोरोना मरीज की देखभाल करेंगी।
  • मरीज के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। 
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