COVID-19: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किए होम आइसोलेशन के नए दिशा निर्देश
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) ने होम आइसोलेशन के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने शुक्रवार को यह दिशानिर्देश (Guidelines) जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कोरोना के कम लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले मरीज होम आइसोलेशन (Home Isolation) में रह सकते हैं। मरीजों को उनका उपचार कर रहे डॉक्टर कम लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले मरीजों के रूप में चयनित करेंगे।
कैंसर के इलाज के लिए थेरेपी ले रहे मरीज, एड्स, ट्रांसप्लांट आदि रोगों से ग्रसित मरीज होम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। हाइपरटेंशन, मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारी, लीवर, किडनी की बीमारी या रक्त प्रभाव से संबंधित बीमारी के मरीज और 60 साल से अधिक आयु वाले मरीज कोरोना संक्रमित (Corona Infected) होने पर भी होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। अगर उनका इलाज कर रहे डॉक्टर इसकी अनुमति दे तब।
होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति की देखभाल करने के लिए 24 घंटे एक देखभाल करने वाला होना आवश्यक है। देखभाल कर रहे व्यक्ति को प्रोटोकॉल (Protocol) के अनुसार हाइड्रोक्लोरिक वेन प्रोफाइल एक्सेस लेनी होगी। आरोग्य सेतु एप (Aarogya Setu App) डाउनलोड करके इसे हमेशा एक्टिव रखना होगा। होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति को जिला सर्विलांस अधिकारी (District Surveillance Officer) को नियमित जानकारी देनी होगी। साथ ही शपथ पत्र भरना होगा और क्वारंटीन (Quarantine) के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।