COVID-19: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनलॉक 1 के दिशानिर्देशों की करी रीपैकेजिंग

कोरोना महामारी (Corona Epidemic) रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन प्रतिदिन देश में संक्रमित मरीजों (Infected Patients) की संख्या बढ़ती जा रही है। इस महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) ने धार्मिक स्थलों, रेस्तरां, होटल, शॉपिंग मॉल और दफ्तरों में
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COVID-19: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनलॉक 1 के दिशानिर्देशों की करी रीपैकेजिंग

कोरोना महामारी (Corona Epidemic) रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन प्रतिदिन देश में संक्रमित मरीजों (Infected Patients) की संख्या बढ़ती जा रही है। इस महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) ने धार्मिक स्थलों, रेस्तरां, होटल, शॉपिंग मॉल और दफ्तरों में प्रवेश के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
COVID-19: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनलॉक 1 के दिशानिर्देशों की करी रीपैकेजिंगहालांकि अनलॉक 1 के लिए मंत्रालय ने 4 जून को ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। लेकिन कोरोना महामारी के प्रति लोगों को और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए दिशानिर्देशों (Guidelines) की रीपैकेजिंग (Repackaging) की गई है। दिशानिर्देशों को आकर्षक बनाने के लिए रंग बिरंगे चित्रों के माध्यम से पेश किया गया है।

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COVID-19: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनलॉक 1 के दिशानिर्देशों की करी रीपैकेजिंग

https://youtu.be/yEWmOfXJRX8

इन नियमों के अनुसार बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश देने की अनुमति होगी। साथ ही हर किसी के लिए मास्क (Mask) पहनना अनिवार्य होगा। होटल, मॉल और धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर (Sanitizer) रखना और लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग (Thermal Screening) करना भी आवश्यक होगा।