COVID-19: इतने बंदियों को कोर्ट के आदेश पर किया गया रिहा

बरेली: कोरोना वायरस (Corona Virus) देश में बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। इसको रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस (Social Distance) बनाने को कहा जा रहा है। जेल (Jail) में अधिक बंदी होने के कारण उन्हें भी रिहा (Released) किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर 7 साल तक की
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COVID-19: इतने बंदियों को कोर्ट के आदेश पर किया गया रिहा
बरेली: कोरोना वायरस (Corona Virus) देश में बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। इसको रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस (Social Distance) बनाने को कहा जा रहा है। जेल (Jail) में अधिक बंदी होने के कारण उन्हें भी रिहा (Released) किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर 7 साल तक की सजा वाले विचाराधीन 74 बंदियों को रिहा कर दिया गया हैं।
COVID-19: इतने बंदियों को कोर्ट के आदेश पर किया गया रिहा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश (UP) में 7 साल की सजा के विचाराधीन मामलों में बंदियों की रिहाई करने के लिए हाई पावर कमेटी (High power committee) बनाई गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) बरेली सचिव ने बताया कि जिला जेल में बचे हुए अन्य 7 साल तक के बंदियों की रिहाई जिला जज बरेली के आदेश अनुसार जल्द हो सकती हैं।