COVID-19: कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया अध्यादेश, जानें क्या हैं प्रावधान 

यूपी सरकार ने लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश (Ordinance) को लागू कर दिया है। इससे कोरोना योद्धाओं (Corona warriors) को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। साथ ही सरकार ने आर्थिक हालात को गति देने के लिए नए संस्थानों को श्रम कानूनों (Labor laws) से तीन साल तक की छूट दी है। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और
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COVID-19: कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया अध्यादेश, जानें क्या हैं प्रावधान 

यूपी सरकार ने लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश (Ordinance) को लागू कर दिया है। इससे कोरोना योद्धाओं (Corona warriors) को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। साथ ही सरकार ने आर्थिक हालात को गति देने के लिए नए संस्थानों को श्रम कानूनों (Labor laws) से तीन साल तक की छूट दी है।

चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों के अलावा ड्यूटी (Duty) पर शासन की ओर से तैनात किए गए किसी भी कर्मचारी से मारपीट करने वालों को सात साल तक की कैद तथा पांच लाख तक का जुर्माना (Penalty) लगाया जा सकता है।
COVID-19: कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया अध्यादेश, जानें क्या हैं प्रावधान अध्यादेश के प्रावधान

कवांरटाइन का उल्लंघन करने वालों को तीन साल की कैद और दस हजार से एक लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ एक साल से तीन साल तक की कैद और दस हजार से एक लाख तक का जुर्माना।

कोरोना योद्धाओं पर अश्‍लील और अभद्र व्यवहार करने को एक से तीन साल तक की कैद और 50 हजार से एक लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यदि कोई कोरोना मरीज स्वयं को छुपाएगा तो उसे एक साल से तीन साल तक की कैद हो सकती है और 50 हजार से एक लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

श्रम कानूनों में बदलाव

भूमि को जोतने, बोने, कृषि वस्तु का उत्पादन, उसे उगाने, उसकी खेती काटने, मंडी तक पहुंचाने का काम आदि के लिए न्यूनतम मजदूरी 201 रुपये प्रतिदिन या 5226 रुपये प्रतिमा।

यह मजदूरी नगर पालिका क्षेत्र के फार्म जहां मशरूम आदि की खेती होती है, वहां लागू की जाएगी।

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