Coronil: कोरोनिल को मिला एक और झटका, अब करना होगा यह काम
योगगुरू रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दवा कोरोनिल (Coronil) को एक और झटका लगा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने कंपनी को कोरोनिल दवा के ट्रेडमार्क ‘कोरोनिल’ (Trademark ‘coronil’) का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरूद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया।
अरूद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (Arudra Engineering Limited) का कहना है कि ‘कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है। कंपनी के मुताबिक उसने 1993 में ‘कोरोनिल-213 एसपीएल और ‘कोरोनिल-92बी का पंजीकरण (Registration) कराया था और वह तब से उसका नवीकरण करा रही है। कंपनी भारी मशीनों और निरूद्ध इकाइयों को साफ करने के लिए रसायन और सेनेटाइजर बनाती है।
कंपनी ने याचिका में कहा है कि इस ट्रेडमार्क पर 2027 तक हमारा अधिकार वैध (Valid) है। पतंजलि की ओर से कोरोनिल पेश किए जाने के बाद आयुष मंत्रालय ने 1 जुलाई को कहा था कि कंपनी यह दवा कोविड-19 (COVID-19) के उपचार के लिए नहीं बेच सकती है। वह केवल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के रूप में दवा बेच सकती है।
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