छत्तीसगढ़- सरकारी अस्पतालों में अब शाम को भी खुलेगी ओपीडी, जानिए क्या है नया टाइम

अब छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में जाने वाले मरीजों को ओपीडी (OPD) के लिए लाइन में लगकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल, छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में अब से शाम के समय भी ओपीडी खुलेगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नई टाइमिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सुबह 4 घंटे और
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छत्तीसगढ़- सरकारी अस्पतालों में अब शाम को भी खुलेगी ओपीडी, जानिए क्या है नया टाइम

अब छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में जाने वाले मरीजों को ओपीडी (OPD) के लिए लाइन में लगकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल, छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में अब से शाम के समय भी ओपीडी खुलेगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नई टाइमिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सुबह 4 घंटे और शाम को 2 घंटे के लिए OPD खुलेगी। ओपीडी के साथ पैथालॉजी, बायोकेमिस्ट्री और रेडियोलॉजी परीक्षण के समय में बदलाव किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अस्पतालों के संसाधनों, क्षमता और स्टॉफ का पूर्ण उपयोग करने के लिए आईपीडी (अंत: रोगी विभाग) और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था भी बदली जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे मंजूरी दे दी है।

छत्तीसगढ़- सरकारी अस्पतालों में अब शाम को भी खुलेगी ओपीडी, जानिए क्या है नया टाइम

नई टाइमिंग

  • सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक ओपीडी खुला रहेगा
  • सुबह पाली का पंजीयन दोपहर 12.30 बजे तक
  • गर्मी में मार्च से नवंबर तक शाम पांच से सात बजे तक
  • शाम की पाली का पंजीयन 6.30 बजे तक होगा
  • ठंड में नवंबर से फरवरी तक शाम चार से छह बजे तक
  • शाम की पाली का पंजीयन 5.30 बजे तक होगा
  • सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक सेवा मिलेगी
  • शहरी पीएससी में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे, शाम को पांच से आठ बजे तक
  • रविवार एवं अन्य अवकाश के दिनों में जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन ओपीडी 24 घंटे खुली रहेंगी।

छत्तीसगढ़- सरकारी अस्पतालों में अब शाम को भी खुलेगी ओपीडी, जानिए क्या है नया टाइम

स्वास्थ्य मंत्री ने दी मंजूरी

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नई टाइमिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ओपीडी, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सेवा की ये नई टाइमिंग जल्द प्रदेश में लागू हो जाएंगी। ये व्यवस्था प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लागू होगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश सरकार के सभी अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं जारी रखने के निर्देश दिए हैं।