
हाईकोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार ने केंद्र से कुंभ मेला आयोजन के लिए नई गाइडलाइन जारी करवा दी है अगले महीने शुरू होने जा रहे कुंभ मेले के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी जारी की इस एसओपी के तहत कुंभ में आने वालों के लिए 72 घंटे के भीतर की कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। इसके अलावा उन्हें कुंभ में आने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण भी कराना अनिवार्य होगा जिसके बिना कुंभ मेले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
एसओपी के मुताबिक बुजुर्ग और प्रेगनेंट कर्मचारियों की कुम्भ में ड्यूटी नहीं लगेगी कुंभ मेले में केवल उन्हीं स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिन्हें कोविड से बचाव की वैक्सीन लग चुकी है। साथ ही कुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं को अपने शहर के निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र भी लाना होगा।।
इन चीजों का पालन है जरुरी
- मेले के दौरान या तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद अपने हाथ साबुन से धुलने होंगे या फिर हैंड सैनिटाइजर साथ रखना होगा।
- इसके लिए राज्य सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर हाथ धोने और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी.
- कुंभ मेला स्थल पर कहीं भी थूकना प्रतिबंधित होगा.
- सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करना होगा.
- कुंभ मेले में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार सस्ती दरों पर मेले में मास्क उपलब्ध कराएगी।
- बिना मास्क पकड़े जाने पर राज्य सरकार की एजेंसियां नियमानुसार जुर्माना लगाएंगी.
- राज्य सरकार को 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कुंभ मेले में न जाने के लिए प्रेरित करना होगा.
- राज्य सरकार के ऐेसे कर्मचारी जो बुजुर्ग हैं और गर्भवती महिलाओं आदि को कोई ऐसी ड्यूटी नहीं दी जाएगी, जिसमें वह सीधे जनता का सामना करें.
- सभी सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम छह फीट की दूरी बनाकर चलना होगा