बरेली: टेलीकॉम डायरेक्‍टर को तीन साल की सजा, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला

न्यूज टुडे नेटवर्क। बरेली में कार्यरत रहे टेेलीकॉम डायरेक्टर डीपी श्रीवास्तव व दिल्ली की ग्रेंड टिंबर इंडस्ट्रीज के पार्टनर प्रदीप गोधवानी को भ्रष्टाचार मामले में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ने 3-3 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर क्रमश: 70 हजार व 50 हजार का अर्थदंड भी डाला गया है। कोर्ट का यह
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बरेली: टेलीकॉम डायरेक्‍टर को तीन साल की सजा, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। बरेली में कार्यरत रहे टेेलीकॉम डायरेक्‍टर डीपी श्रीवास्‍तव व दिल्‍ली की ग्रेंड टिंबर इंडस्‍ट्रीज के पार्टनर प्रदीप गोधवानी को भ्रष्‍टाचार मामले में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ने 3-3 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर क्रमश: 70 हजार व 50 हजार का अर्थदंड भी डाला गया है। कोर्ट का यह फैसला 33 साल बाद आया है।

सीबीआई प्रवक्‍ता के अनुसार, डीपी श्रीवास्‍तव 1987 में निदेशक (उत्तर क्षेत्र), दूरसंचार के  पद पर तैनात रहे थे। उस दौरान सीबीआई ने डीपी श्रीवास्‍तव और मेसर्स ग्रैंड टिम्बर इंडस्ट्रीज, पहाड़गंज, नई दिल्ली पार्टनर प्रदीप गोधवानी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि दोनों ने मिलकर भ्रष्‍टाचार की साजिश रची और केंद्र सरकार को 44.43 लाख की चपत लगाने को जाली निविदा ज्ञापन जारी किए गये।

केंद्रीय जांच ब्यूरो नई दिल्‍ली ने विज्ञप्ति के द्वारा यह जानकारी दी। सीबीआई ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने दोनों अभियुक्‍तों को दोषी मानते हुए उन्‍हें 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई है।