बरेली: जेल में बंद कैदी फोन पर करेंगे परिजनों से बात, सामाजिक संस्था ने ये कराई व्यवस्था …
न्यूज टुडे नेटवर्क। बरेली की जेल में बंद कैदियों की अब परिजनों से फोन पर बात हो सकेगी। इस सुविधा के लिए सामाजिक संस्था ने जेल प्रशासन को इंटरकाम कनेक्शन मुहैया करा दिए हैं। दरअसल कोरोना काल में जेल में बंद कैदियों के परिजनों से मिलने पर रोक लगा दी गई थी। इस कारण कई महीनों से कैदी अपने परिजनों से मिलकर बात नहीं कर पा रहे थे।
हाल ही में जेल प्रशासन ने परिजनों द्वारा कैदियों को भेजे जाने वाले सामान के लिए भी समय सीमा में इजाफा किया है। पहले सप्ताह में दो दिन ही कैदियों के लिए परिजनों सामान दिए जाने की व्यवस्था चल रही थी। पिछले दिनों बरेली जेल प्रशासन ने इस समयावधि को बढ़ाकर सप्ताह में छह दिन कर दिया था।
अब जेल में बंद कैदियों से परिजनों की बात कराने के लिए सामाजिक संस्था शशि वेलफेयर सोसायटी ने पहल करते हुए जेल प्रशासन को इंटरकाम कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। सोसायटी की अध्यक्षा राशि पाराशरी, उपाध्यक्षा नीमा भंडारी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल के महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला व महामंत्री दीपक द्विवेदी ने संस्था के जरिए जेल प्रशासन को चार इंटरकाम कनेक्शन, आठ फोन सेट और एपाबेक्स सिस्टम मुहैया कराया है।
जेल प्रशासन 27 जनवरी से इसकी स्थापना कराकर बन्दियों के परिजनों से वार्ता कराएगा। इस सिस्टम के मिलने के बाद जेल प्रशासन ने बंदियों से परिजनों की वार्ता कराने के लिए नियम लागू कर दिए हैं। कैदियों के नाम के अनुसार वार्ता कराने का रोस्टर तय किया गया है। जेल प्रशासन ने बताया कि जेल मैनुअल के नियमों के अनुसार रोस्टर के हिसाब से कैदियों की परिजनों से वार्ता कराई जाएगी।
वार्ता करने के ये होंगे नियम
जेल में बंद कैदी से सिर्फ उसके सगे परिजन ( माता, पिता, पत्नी, सगे भाई, बहन ) बात कर सकते हैं।
वार्ता के लिए एक प्रार्थना पत्र और पहचान पत्र का फोटो कॉपी देना होगा।
जेल प्रशासन के अनुमति के बाद वार्ता कराई जाएगी
परिजन या बंदी के द्वारा इसका किसी भी प्रकार का दुरपयोग करने पर वार्ता बंद करा दी जाएगी। ऐसे लोगों पर जेल प्रशासन कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।
इस नाम के पहले अक्षर वाले बंदी से वार्ता हो सकेगी
रविवार, बुधवार A,B,C,D,E,F,G,H,I,J
सोमवार, गुरुवार K,L,M,N,O,P,Q,R
मंगलवार, शुक्रवार S,T,U,V,W,X,Y,Z