बरेलीः दुष्कर्म के आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये फैसला सुनाया

न्यूज टुडे नेटवर्क। यूपी के बरेली में महिला से दुष्कर्म मामले में दो सगे भाइयों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। इसके अलावा एक अभियुक्त पर 500 रूपये का अतिरिक्त दंड लगाया गया है । थाना हाफिजगंज में महिला ने
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बरेलीः दुष्कर्म के आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये फैसला सुनाया

न्यूज टुडे नेटवर्क। यूपी के बरेली में महिला से दुष्कर्म मामले में दो सगे भाइयों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। इसके अलावा एक अभियुक्त पर 500 रूपये का अतिरिक्त दंड लगाया गया है ।

थाना हाफिजगंज में महिला ने दो सगे भाईयों के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाई थी। कस्बा रिठौरा निवासी एक पीड़िता ने बताया था कि उसके पति की मौत के बाद अभियुक्त रिजवान हमदर्दी जताकर महिला के संपर्क में आया और शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए।

महिला से जमीन का काम करने के लिए दो लाख रुपये भी ले लिए। जब रुपए वापस मांगे तो टाल दिया। शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने अपनी बहन की शादी के बाद उससे करने को कहा। और झांसे में लेकर रिजवान दुष्कर्म करता रहा। 15 मई 2015 को वह रिजवान की शिकायत करने उसके भाई इमरान के पास गई तो उसने भी उसे अकेला पाकर कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर दुष्कर्म किया। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अरविंद शुक्ला ने सजा का आदेश किया। रिजवान और इमरान को दोषी ठहराते हुए दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया। इसके अलावा अभियुक्त रिजवान पर 500 रूपये का अतिरिक्त दंड लगाया गया।