BAREILLY: सड़को पर न लगाएं भीड़, वरना पड़ जाएगें दिक्कत में
बरेली: नागरिकता कानून (Citizenship Law) प्रदर्शन और होली को लेकर बरेली के डीएम नितीश कुमार ने बरेली के सभी थाना क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर (Law and order) बरकरार रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम नितीश कुमार ने बताया CAA, होली और बोर्ड परीक्षाओं (Board Exam) के चलते उपद्रव न हो इसके लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन की मंजूरी के बिना प्रदर्शन और जुलूस निकालना मना है।
धारा 144 के दौरान सामूहिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं घूम सकते। क्षेत्र में किसी भी तरह के हत्यारों के लाने लेजाने पर रोक है। 27 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नागरिक संशोधन कानून विरोध, होली, संघ लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व खुराफात कर सकते हैं। शांति बिगड़ने की आशंका है इसके लिए जिले के सभी थाने क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 27 अप्रैल तक इसका पालन करना होगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धरना प्रदर्शन बगैर अनुमति के नहीं किए जाएंगे।