BAREILLY: लॉकडाउन में बेवजह न निकलें घर से, नहीं तो होगी कार्रवाई

प्रदेश भर में एक बार फिर से 10 जुलाई रात दस बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन (Lockdown) जारी कर दिया है। इसके चलते शनिवार और रविवार को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बगैर रोस्टर के खुलेंगी। शासन ने आदेश दिया है कि लॉकडाउन में बेवजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई
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BAREILLY: लॉकडाउन में बेवजह न निकलें घर से, नहीं तो होगी कार्रवाई

प्रदेश भर में एक बार फिर से 10 जुलाई रात दस बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन (Lockdown) जारी कर दिया है। इसके चलते शनिवार और रविवार को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बगैर रोस्टर के खुलेंगी। शासन ने आदेश दिया है कि लॉकडाउन में बेवजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई की जाए। डीएम ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करें।
BAREILLY: लॉकडाउन में बेवजह न निकलें घर से, नहीं तो होगी कार्रवाई
प्रशासन ने शनिवार और रविवार को लोगों की भीड़ रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस और मजिस्ट्रेट (police and magistrate) को क्षेत्रवार तैनात किया है। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी बाजार नहीं खुलेगा। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर देानों दिन रोस्टर लागू नहीं होगा।

खुलेंगी सिर्फ ये दुकानें
मेडिकल स्टोर, नमकीन, दालमोठ, फल, सब्जी, दूध-दही, मछली-मीट, किराना, कन्फैक्शनरी, मिठाई, कृषि यंत्र एवं कीटनाशक, खली-चोकर, मोहर की दुकान, मिठाई की दुकानें, आटा चक्की और राशन की दुकानें खुल सकेंगी। शहर के बाहर ऑटो मोबाइल वर्कशाप खुल सकेंगे। शहर के अंदर संचालित ऑटो मोबाइल वर्कशाप और गैराज के खोलने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के औद्योगिक ईकाईयां पहले की तरह काम करती रहेंगी।

नहीं खुलेंगी ये दुकानें
बिल्डिंग मटेरियल, हाईवेयर, बालू, सीमेंट, पेंट, मोरंग, सरिया, ग्लास, लोहे की दुकान, टाइल्स, प्लाइबुड, ऑटो मोबाइल शोरूम, साइकिल की दुकान, गिफ्ट-ट्वाय शॉप, फोटोग्राफ, फोटो स्टेट, फोटो ग्राफिक लैब, जूते चप्पल की दुकान, सेनेटरी, प्लंबर, घडी चश्मे की दुकान और मरम्मत शॉप, बुक स्टेशनरी, प्रिंटिंग प्रेस एवं फ्लैक्स प्रिंटिंग, सैलून-पार्लर, बर्तन, गैस चूल्हा, मोबाइल की दुकान, ज्वैलरी शॉप, रेडीमेड गारमेंट, वस्त्रालय, साड़ी-पर्दों की दुकान, टेलरिंग, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रानिक्स, होम अप्लाइन्सेज (फ्रिज, एलईडी, टीवी, कंप्यूटर और एससी), अटैची-स्कूल बैग, कास्मेटिक (मेकअप का सामान) और फर्नीचर के शोरूम नहीं खुल सकेंगे।
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