BAREILLY: बिना इसके नहीं बैठ सकेंगे ऑटो में, ऑटो चालक को करनी होंगी ये व्‍यवस्‍थाएं

कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव को लेकर परिवहन विभाग (transport Department) ने गाइडलाइन जारी की है। जिसमें बताया गया है कि अब से बिना मास्क लगाए हुए व्यक्तियों को सार्वजनिक वाहनों (Public vehicles) में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिवहन विभाग ने गाइडलाइन (Guideline) जारी कर बताया है कि आज से बिना मास्क
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BAREILLY: बिना इसके नहीं बैठ सकेंगे ऑटो में, ऑटो चालक को करनी होंगी ये व्‍यवस्‍थाएं

कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव को लेकर परिवहन विभाग (transport Department) ने गाइडलाइन जारी की है। जिसमें बताया गया है कि अब से बिना मास्क लगाए हुए व्यक्तियों को सार्वजनिक वाहनों (Public vehicles) में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
BAREILLY: बिना इसके नहीं बैठ सकेंगे ऑटो में, ऑटो चालक को करनी होंगी ये व्‍यवस्‍थाएंपरिवहन विभाग ने गाइडलाइन (Guideline) जारी कर बताया है कि आज से बिना मास्क (Without mask) लगाए किसी भी व्यक्ति को किसी सवारी वाहन में बैठने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा वाहन चालक को भी मास्क लगाना जरूरी होगा। संक्रमण के बचाव के लिए प्रत्येक वाहन में ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन के माध्यम से पार्टीशन (Partition through polythene) किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग से सवारियों को बैठाया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक वाहन चालक को सैनिटाइजर (Sanitizer) की व्यवस्था करनी होगी। आरटीओ अनिल गुप्ता ने बताया कि नियम तोड़ने वाले ऑटो को सीज कर दिया जाएगा।