BAREILLY: नगर निगम ने बनाया कानून, जानिए किस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा

कूड़ा कलेक्शन के लिए आ रही नगर निगम की टीम (Municipal team) को यदि कोरोना संक्रमित या संदिग्ध और उनके परिवार ने यदि कूड़ा दिया तो नगर निगम उनसे जुर्माना (Penalty) वसूलेगा। नगर निगम ने चार बिंदुओं पर अपना खुद का कानून तैयार किया है। इस कानून के तहत यदि मास्क को ठोस अपशिष्ट के
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BAREILLY: नगर निगम ने बनाया कानून, जानिए किस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा

कूड़ा कलेक्शन के लिए आ रही नगर निगम की टीम (Municipal team) को यदि कोरोना संक्रमित या संदिग्ध और उनके परिवार ने यदि कूड़ा दिया तो नगर निगम उनसे जुर्माना (Penalty) वसूलेगा। नगर निगम ने चार बिंदुओं पर अपना खुद का कानून तैयार किया है। इस कानून के तहत यदि मास्क को ठोस अपशिष्ट के साथ मिलाया तो प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
BAREILLY: नगर निगम ने बनाया कानून, जानिए किस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगाकोरोना वायरस की महामारी (Corona virus epidemic) के चलते नगर निगम ने अपना कानून बनाया है। मेयर डॉ. उमेश गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के तहत कोविड-19 की रोकथाम के लिए विशेष उपविधि 2020 तैयार की गई है। इसके अनुसार सार्वजनिक स्थलों (Public places) पर थूकने पर तीन सौ रुपये का जुर्माना, मास्क को ठोस अपशिष्ट के साथ मिलाने पर पांच सौ रुपये प्रतिदिन जुर्माना, बिना मास्क लगाए पकड़े जाने पर तीन सौ रुपये प्रतिदिन जुर्माना और क्वॉरंटाइन एवं कोरोना संक्रमित परिवार के उत्पन्न ठोस को अपशिष्ट को नगर निगम के कचरा संग्रहण कार्यकर्ता (Garbage collection worker) को दिए जाने और पकड़े जाने पर 25 सौ रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।