BAREILLY: जिले में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में सख्ती के निर्देश, चालू रहेंगी ये सुविधाएं
बरेली: जिले में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में क्लस्टर में सख्ती लागू की गई है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी, सभी दुकानें और ऑफिस बंद रहेंगे। सिर्फ आपदा से जुड़े कार्यालय ही खुल सकेंगे। बेवजह कंटेनमेंट जोन में भीड़ लगाने वालों पर जुर्माने के साथ-साथ मुकदमे की भी कार्रवाई होगी।
बरेली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 35 कंटेनमेंट जोन के क्लस्टर (Cluster) बनाए गए हैं। तीन दिन से कलस्टर में सख्ती जारी है। शनिवार और रविवार को मेडिकल टीमों ने डोर टू डोर सर्वे (Door to Door Survey) किया। संक्रमित लोगों के सैंपल लिए और बड़ी संख्या में एंटीजन किट (Antigen kit) के जरिए टेस्ट भी किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन के क्लस्टर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी संबंधित मजिस्ट्रेट पुलिस और नगर निगम को दी गई है। कंटेनमेंट जोन में अस्पताल (Hospital) खोलने की अनुमति होगी। अस्पताल तक डॉक्टर स्टाफ और मरीज के आने-जाने की अनुमति होगी।