Bareilly: कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए जिले में धारा 144 लागू, इन कार्यों पर रहेगी पाबंदी
बरेली में कोरोना वायरस (Corona virus) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144 लागू हो गई है। जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए बरेली के सभी थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू (Section 144 applied) कर दी है। इसके बाद से सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में दुकानदार और ग्राहक दोनों को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना होगा। इसके अलावा मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि धारा 144 में सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक स्थानों (Public places) पर तंबाकू और पान मसाला खाने पर प्रतिबंध होगा। इसके अलावा बरातघरों में बगैर अनुमति के शादी नहीं हो सकेंगी। वहीं शादी में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति (Permission) नहीं होगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
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