Bareilly: इसके बिना नहीं होगा वाहनों का पंजीकरण, नया नियम लागू
टोल प्लाजा (toll plaza) पर लंबी-लंबी लाइनें लगना आम बात हो गई है। ट्रांसपोर्ट प्रशासन की नजर अब लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाने पर है। इसके लिए अब परिवहन विभाग ने सभी वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत बिना फास्टैग (fastag) नए वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस (registration and fitness) नहीं होगी। इस नियम को आरटीओ ने हाल ही में अधिसूचना जारी करते हुए लागू किया है।
एआरटीओ (RTO) आरपी सिंह ने बताया कि नए वाहनों की बिक्री बिना फास्टैग के न होने को लेकर 2017 में ही व्यवस्था बनाई गई थी। हालांकि नियमों का सख्ती से पालन न होने पर मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत वाहन की विंडस्क्रीन (windscreen) पर निर्माता या डीलर को फास्टैग लगाना ही होगा, तभी वाहन का पंजीकरण किया जाएगा। इतना ही नहीं पुराने वाहनों की फिटनेस कराने के दौरान भी फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। बिना फास्टैग पुराने वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया फास्टैग व्यवस्था को वाहन पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है। इसके तहत ऑनलाइन ही सभी जानकारियां देखी जा सकती हैं। इस व्यवस्था से टोल प्लाजा पर 100 फीसदी ऑनलाइन टोल टैक्स अदायगी की जा सकेगी। बता दें कि फास्टटैग कोरोना संक्रमण से बचाने में भी कारगर है।
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