घर बैठे करें वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन, हर माह मिलेंगे इतने रुपए, बस इतना सा करना है काम
लखनऊ-न्यूज टुडे नेटवर्क : अगर आप के घर में कोई 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के कोई बुजुर्ग हैं तो आप वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना 2019 शुरू की है। इस योजना का नाम है वृद्धावस्था पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का गठन किया है। असहाय व वृद्धजन इस वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। पेंशन के आवदेन के लिए व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में जनरल, अल्पसंख्यक ओबीसी, एससी, एसटी को पात्र बनाया गया है।
यूपी सरकार ने यह फैसला यूपी के वृद्धावस्था लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है। ताकि वृद्धावस्था के लोग अपना दैनिक खर्च कर सकेंं। आज के समय में वृद्ध लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा बच्चे अपने मां-बाप को बोझ समझ रहे हैं। इस लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश का गठन किया है ताकि वृद्ध लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। लाभार्थी अब इसके लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। एक अप्रैल से इसे ऑनलाइन कर दिया गया है।
क्या है यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन राजिस्ट्रेशन पंजीकरण एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, जो भी आवेदनकर्ता यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन रजिस्टे्रशन पंजीकरण करवाना चाहता हैं वह हमारे इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना 2019 में ऑनलाइन आवेदन रजिस्टे्रशन पंजीकरण करवा सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन यूपी के लिए क्या जरूरी कागजात और क्या पात्रता रखी गई है। इसलिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढि़ए।
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ
- वृद्धावस्था का जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
- वृद्धावस्था लोग किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे।
- वृद्धावस्था लोगों के लिए आय का साधन मिलेगा।
- वह गरीबी से ऊपर उठेगा।
- पेंशन से वृद्धावस्था लोग आत्मनिर्भर रहेंगे।
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए जरूरी कागजात
- व्यक्ति वृद्धावस्था होना चाहिए।
- उसके पास उत्तर प्रदेश का बोनाफाइड होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने के लिए उसका किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना में राशि
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था लोगों को 800 प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला लिया गया। ताकि विकलांग लोगों की आर्थिक सहायता की जा सके। और वह आप पर निर्भर हो सके।
भुगतान की प्रकिया
6-6 माह की दो किश्तों में प्रथम किश्त माह अप्रैल से सितंबर तक तथा दूसरी किश्त माह अक्टूबर से मार्च तक। नवीन लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति अतिरिक्त बजट उपलब्ध होने अथवा रिक्त होने पर जनपद स्तर पर पंजीबद्ध आवेदकों को पात्रता एवं वरीयता क्रम के आधार पर ।
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट- http://sspy-up.gov.in पर क्लिक करें।
- इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आवेदन का एक लिंक दिखाई देगा।
- उस लिंक पर क्लिक करिए।
- उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लकेशन फार्म दिखाई देगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्व भरिए।
- अब सबमिट पर क्लिक करिए।
- अब आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा।