पाक सरकार ने पंजाब प्रांत के राज्यपाल को बर्खास्त किया


समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट डिवीजन द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा दी गई सलाह के आलोक में चीमा को हटा दिया गया है।
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष परवेज इलाही नए राज्यपाल के शपथ लेने तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे।

बर्खास्त होने के बाद चीमा ने कहा कि वह अपने वकीलों से सलाह ले रहे हैं और जल्द ही भविष्य की कार्रवाई की घोषणा करेंगे।
समा टीवी की खबर के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद पंजाब सरकार ने चीमा की सुरक्षा भी हटा दी।
गवर्नर हाउस के चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सभी प्रवेश बिंदुओं पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं।
पुलिस को आदेश दिया गया है कि चीमा को इमारत में प्रवेश नहीं करने दिया जाए।
इससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति अल्वी ने चीमा को हटाने के लिए शरीफ की सलाह को ठुकरा दिया था।
राष्ट्रपति ने सलाह को खारिज करते हुए तर्क दिया कि पंजाब के राज्यपाल के खिलाफ कुप्रबंधन का कोई आरोप नहीं है और न ही उन्हें किसी अदालत ने दोषी ठहराया है।
उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो संविधान के खिलाफ हो। राष्ट्रपति अल्वी ने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता है।
पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड 3 के तहत, एक राज्यपाल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे बदलने के लिए सहमत नहीं हो जाता।
--आईएएनएस
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