पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस टैरिफ, प्राधिकरण और क्षमता विनियमों में संशोधन किया

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने अपने तीन नियमों में संशोधन किया है। जिनमें प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क, प्राधिकरण और क्षमता विनियम शामिल हैं। ये संशोधन मिलकर टैरिफ विनियमों को लागू करने में सक्षम होंगे जो 1 अप्रैल 2023 से पूरे देश में प्रभावी होंगे।
 
नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने अपने तीन नियमों में संशोधन किया है। जिनमें प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क, प्राधिकरण और क्षमता विनियम शामिल हैं। ये संशोधन मिलकर टैरिफ विनियमों को लागू करने में सक्षम होंगे जो 1 अप्रैल 2023 से पूरे देश में प्रभावी होंगे।

एकीकृत टैरिफ के मुद्दों को हल करने के लिए एक उद्योग समिति का गठन किया गया है जो इसका समाधान करेगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इन परिवर्तनों का उद्देश्य एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक टैरिफ के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धी और सस्ती दरों पर दूर के क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की पहुंच प्रदान करना है।

रिपोर्ट के अनुसार, एकीकृत टैरिफ के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए कंपनी स्तर की एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ को उपरोक्त विनियमों में पेश किया गया है, जोकि देश स्तर पर एकीकृत टैरिफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करेगी।

इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत टैरिफ जोन की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई है। सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा, बेहिसाब गैस, अधिस्थगन अवधि और क्षमता बढ़ाने जैसे अन्य संशोधनों को शामिल किया गया है।

--आईएएनएस

एफजेड/एएनएम