आज शाम आठ बजे से प्रदेश भर में 35 घंटे का लाकडाउन, कर्फ़्यू जैसी सख्‍ती बरतने के निर्देश

केवल आवश्‍यक सेवाओं को आने जाने की अनुमति, मास्‍क ना लगाने पर दस हजार तक का जुर्माना

 

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। आज शनिवार शाम से उत्‍तर प्रदेश के सभी शहरों और गांवों में सबसे लंबा वीकेंड लाकडाउन लगेगा। शाम आठ बजे से लगने वाला लाकडाउन सोमवार सुबह छह बजे तक चलेगा। सरकार ने रविवार को पूर्ण लाकडाउन लगाने के निर्देष दिए हैं। सरकार ने लोगों से रविवार को बिना काम घरों से नहीं निकलने की अपील की है। रविवार को पूर्ण लाकडाउन को देखते हुए पुलिस की सख्‍ती भी रहेगी। निर्देशों का उल्‍लंघन करने वालों से चालान करके जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस दौरान खाद्य पदार्थों, मेडिकल सेवाओं समेत अन्‍य आवश्‍यक सुविधाएं मिलती रहेंगी। आवश्‍यक सुविधाओं को आने जाने की छूट मिलेगा।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी लखनऊ समेत वाराणसी कानपुर और प्रयागराज जैसे बड़े महानगरों के अस्‍पतालों में भी लोगों को बेड और आक्‍सीजन नहीं मिल पा रही है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए ही सरकार ने वीकेंड पूर्ण लाकडाउन का निर्णय लिया है। यह लाकडाउन 35 घंटे तक रहेगा। आज शनिवार शाम आठ बजे से लाकडाउन शुरू हो जाएगा। उधर आम जनजीवन के दौरान मास्‍क ना लगाने वालों पर भी सरकार ने सख्‍ती के आदेश दे दिए हैं। मास्‍क ना लगाने पर आपको एक हजार से दस हजार रूपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए बाहर निकलें तो मास्‍क जरूर लगा लें।

सरकारी प्रवक्‍ता के अनुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य स्वाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे। इस अवधि में जिले स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर तथा चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग की जाएगी।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। इसका पालन नहीं करने पर पहली बार 1000 रुपये जुर्माना तथा दूसरी बार अधिकतम 10000 रुपये तक जुर्माना किया जाए। मास्क की अनिवार्यता लागू कराने के लिए थानाध्यक्षों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्य मार्ग, चौराहों तथा बाजार का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता को लागू कराएंगे।

क्‍वारंटीन सेंटर की व्‍यवस्‍था के लिए डीएम जिम्‍मेदार

प्रत्येक जिले में राजस्व विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन के शासनादेश के मुताबिक क्वारंटाईन सेंटर की स्थापना आज ही यानी गुरुवार रात तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिन जिलों से गुरुवार रात तक इसकी सूचना नहीं दी जाती है वहां के जिलाधिकारी और संबंधित राजस्व अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

पुलिस कर्मियों की होगी कोरोना जांच

पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण को रोकने के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा जिले स्तर पर पुलिस अधिकारियों को करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस लाइन में कैंप लगाकर टेस्टिंग आदि कराने को कहा है। पुलिस लाइन, पुलिस चौकी, थाना, पुलिस आफिस पर फागिंग प्रतिदिन अग्निशमन विभाग से कराने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षकों को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा हवाईअड्डों पर स्क्रीनिंग तथा टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी, निजी अस्पतालों, निजी मेडिकल कालेजों में आक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था जिले के ड्रग इंस्पेक्टरो को कराने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि नर निगमों में कोविड-19 से बचाव के लिए संसाधनों की आवश्यक्ता है। नगर निगमों से कहा है कि वह तत्काल मांग पत्र नगर विकास विभाग और राजस्व विभाग को भेजें।