हल्द्वानी - जमीन विवाद में हुई फायरिंग एक घायल, जिलाधिकारी रयाल ने दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए
हल्द्वानी - चंपावत में पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस अधीक्षक चंपावत की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भैरवा चौराहा, चंपावत निवासी महेंद्र कुमार (मूल निवासी लोहारियासाल, हल्द्वानी) ने अपने लाइसेंसी शस्त्र से दिनेश तड़ागी पर फायरिंग कर दी, जिससे वह घायल हो गए। दोनों पक्ष आपस में बिरादरान बताए जा रहे हैं और लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था। घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने महेंद्र कुमार तड़ागी के नाम जारी .38 बोर रिवॉल्वर और सिंगल बैरल बंदूक, दोनों शस्त्र लाइसेंसों को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के तहत निरस्त कर दिया है।
आवासीय पट्टे की भूमि पर रेस्टोरेंट संचालन, जिलाधिकारी ने किया पट्टा निरस्त -
आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला मजिस्ट्रेट /जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पट्टे को निरस्त करते हुए भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने का आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार, नंदराम को आवासीय पट्टे के उद्देश्य से भूमि आवंटित की गई थी। बाद में उनके वारिसान रोहित कुमार, दिनेश कुमार एवं संतोष कुमार, निवासी छड़ा मझेड़ा कैंची धाम द्वारा उक्त 0.008 हेक्टेयर भूमि पर रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजन के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो पट्टे की शर्तों के विपरीत है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने इसे पट्टा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए प्रश्नगत पट्टे को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही, संबंधित भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।