नैनीताल - IFS राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार और CBI से जवाब तलब

 

नैनीताल - उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कार्बेट नेशनल पार्क के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार और सीबीआई को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई दिसंबर माह के लिए निर्धारित की है।

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता राहुल ने अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति को चुनौती दी थी। उनका कहना है कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो क्षेत्र में शासन की अनुमति के बिना निर्माण कार्य और पेड़ों की कटाई के मामले में सीबीआई जांच पहले से चल रही थी।

सीबीआई ने 4 सितंबर को कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी, परंतु तत्कालीन निदेशक राहुल को उस सूची से अलग रखा गया था। इसके बावजूद सरकार ने एक सप्ताह बाद अख़बार में छपी खबर के आधार पर उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके विरुद्ध दी गई अनुमति कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि सरकार ने पहले जांच से इंकार किया था और बाद में बिना किसी नए सबूत के निर्णय बदल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार और सीबीआई से चार सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई दिसंबर माह में होगी।